Election to the Lok Sabha लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन
2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए है. वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है. जिसका पालन सब को करना है.
2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए है. चुनाव की तारीख के साथ ही आचार संहिता की तारीख भी तय हो जाती है. वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है. जिसका पालन सब को करना है.
बता दें कि मतदाता के वोट पर आपत्ति करने के लिए अब दो रुपये की रसीद कटानी होगी. रसीद कटते ही तुरंत जांच होगी. आपत्ति सही पाने पर एजेंट को दो रुपये वापस किए जाएंगे.
आमतौर पर चुनावों में फर्जी वोटिंग को लेकर बहुत शिकायतें आती रहती हैं. इसी तरह अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत सूची में दर्ज मतदाता भी कई बार वोट डालने पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है.
विस्तृत गाइडलाइन तय की गई
बता दें कि ईवीएम से वोट पर वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची से जुड़ी शिकायतें से कई विवाद होते हैं. ऐसे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव के दिन की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत गाइडलाइन तय की है.
अधिकारियों ने दिए नए निर्देश
वहीं राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष शुक्ल ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह नए निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आम चुनाव से पहले पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में इसकी जानकारी दी जाएगी.
अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाता सूची वालों को मनाही नहीं
पीठासीन अधिकारी को मतदेय स्थल वार अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत मतदाताओं की सूची दी जाती है. इसमें मतदाता यदि वोट डालने आते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा. पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से मतदाता पहचान पत्र या अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र लेगा और स्वयं सत्यापन करेगा.
प्रथम मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता का नाम मतदान अभिकर्ताओं को जोर से पढ़कर सुनाएगा. मतदाता से मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा. एक तय प्रारूप पर घोषणापत्र भी लिया जाएगा. फिर उसे आगे वोट की अनुमति दे दी जाएगी.
यदि मतदाता वोट डालने आता है. तो वह रजिस्टर में सब से पहले हस्ताक्षर करेगा. अगर मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया तो. उसे वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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